एकता कपूर को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, इस केस में अब नहीं होगी गिरफ़्तारी

मुंबई. एकता कपूर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम एक वेब सीरीज़ में दिखाये गये आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर दर्ज़ मामले में उच्चतम न्यायालय ने गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की बेंच ने फ़ैसला दिया।
ऑल्ट बालाजी पर स्ट्रीम की गयी वेब सीरीज़ XXX सीज़न 2 को लेकर एकता के ख़िलाफ़ धारा 294, 298, 34 और आईटी एक्ट की विभिन्न के तहत इंदौर के अन्नपूर्णा पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज़ करवाया गया था। इस केस को निरस्त करने के लिए एकता ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की थी, जिसे ख़ारिज कर दिया गया। इसके बाद नवम्बर में एकता ने उच्चतम न्यायालय का रुख़ किया था। शिकायतकर्ता ने एकता पर XXX Uncensored वेब सीरीज़ के ज़रिए अश्लीलता फैलाने और धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के साथ सेना का अपमान करने का आरोप लगाया था। इंदौर बेंच ने एफआईआर निरस्त करने के इनकार कर दिया था।
बता दें, ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड के विवादित सीन को लेकर सोशल मीडिया में भी काफ़ी हंगामा हुआ था। बिग बॉस में भाग ले चुके हिंदुस्तानी भाऊ ने मामले में एकता के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज़ करवाने की मांग की थी। वहीं, रक्षा मंत्रालय ने सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को एक लेटर लिखा था, जिसमें कहा गया कि अब सेना या सैन्य अधिकारियों पर आधारित फिल्मों या वेब सीरीज के टेलीकास्ट से पहले रक्षा मंत्रालय से एनओसी लेनी होगी।